आज हम भारतीय संविधान में अनुसूची के बारे में देखते हैं जो कुल 12 हैं |
• अनुसूची 2 :- विशेष शक्तियां और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोक सभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उप-वक्ताओं के वेतन के बारे में विवरण |
• अनुसूची 3 :- राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारों के शपथ और वादे के बारे में |
• अनुसूची 4 :- राज्य परिषद (राज्यसभा) में सीटों का आवंटन के बारे में |
•अनुसूची 5 :- अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में |
• अनुसूची 6 :- असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान के बारे में |
• अनुसूची 7 :- संघ (केंद्र सरकार), राज्य, और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियां के बारे में |
• अनुसूची 8 :- भारत की आधिकारिक भाषाएं के बारे में |
• अनुसूची 9 :- भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल हैं |
नोट :- 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया|
• अनुसूची 10 :- संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए "विरोधी-दोष" प्रावधान |
• अनुसूची 11 :- पंचायती राज के प्रावधान के बारे में |
• अनुसूची 12 :- नगर निगम के प्रावधान के बारे में |
=============================
अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
Telegram Join 👈👈

Thanks 🙏🙇
जवाब देंहटाएं